ब्यूरो रवि गहने खैरागढ़। पत्नी की हत्या के मामले में दोषी पति को अदालत ने आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। खैरागढ़ थाना में वर्ष 2022 में दर्ज इस चर्चित मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए उम्रकैद और अर्थदंड से दंडित किया।
पुलिस के अनुसार, 14 अक्टूबर 2022 को आरोपी प्रमोद कुमार जंघेल (35) ने ग्राम आमनेर नदी स्थित देहानी घाट के पास अपनी पत्नी संगीता जंघेल (27) की गमछे से गला दबाकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद खैरागढ़ थाना में हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस ने वैज्ञानिक और निष्पक्ष जांच करते हुए पर्याप्त साक्ष्य जुटाए तथा न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने प्रभावी पैरवी की। प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर माननीय अपर सत्र न्यायालय, खैरागढ़ ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास तथा ₹5,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई।
करीब चार वर्ष बाद आए इस फैसले को पीड़ित पक्ष के लिए न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
पत्नी की हत्या के दोषी को उम्रकैद, 4 साल बाद मिला इंसाफ








