रायपुर। छत्तीसगढ़ के Raipur में शराब के शौकीनों के लिए अहम खबर है। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नई शराब दरें जारी कर दी हैं, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रदेश की सभी सरकारी दुकानों में लागू होंगी।
आबकारी विभाग के विशेष सचिव द्वारा जारी आदेश के अनुसार, नई आबकारी नीति के तहत शराब की कीमतों में बदलाव किया गया है। इसमें आबकारी शुल्क और काउंटरवेलिंग ड्यूटी में संशोधन शामिल है, जिससे देशी, विदेशी शराब और बियर के दाम प्रभावित होंगे।
नई दरों के अनुसार, ₹3,500 तक की विदेशी शराब पर ₹475 प्रति प्रूफ लीटर और इससे अधिक कीमत वाली शराब पर ₹805 प्रति प्रूफ लीटर ड्यूटी निर्धारित की गई है। वहीं बियर पर ₹100 तक की कीमत पर ₹120 प्रति बल्क लीटर और ₹121 से अधिक की बियर पर ₹175 प्रति बल्क लीटर ड्यूटी लागू होगी।
इसके अलावा, 10% तक अल्कोहल वाले रेडी-टू-ड्रिंक पेय पदार्थों पर ₹475 प्रति प्रूफ लीटर ड्यूटी तय की गई है।
इस बार कीमतों के साथ वितरण प्रणाली में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब 1 अप्रैल से सरकारी दुकानों में शराब प्लास्टिक (PET) बोतलों में भी उपलब्ध होगी। विभाग के अनुसार, इससे परिवहन के दौरान होने वाले नुकसान को कम किया जा सकेगा। हालांकि, प्रीमियम ब्रांड्स के लिए कांच की बोतलों का विकल्प जारी रहेगा।
नई नीति के लागू होने के बाद प्रदेश में शराब की कीमतों और बिक्री व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।
छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से शराब के नए दाम लागू, रेट लिस्ट जारी








