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अपने आप को पत्रकार बताते हुए 9 लाख 65 हजार का धोखाधड़ी करने वाला आरोपी को गरियाबंद पुलिस ने किया गिरफ्तार

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गरियाबंद से नुतन साहू कि रिपोर्ट

आरोपी के विरुद्ध NIA की धारा 138 के तहत जिला गरियाबंद के अलावा जिला बालोद, जिला बलौदाबाजार, जिला दुर्ग में माननीय न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट जारी है।

विवरणः मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 17.01.2025 को आवेदक अघन सिंह ध्रुव पिता स्व० श्री बिसाहू राम उम्र 78 साल ग्राम गायडबरी थाना छुरा जिला गरियाबंद के द्वारा थाना गरियाबंद आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि आज से करीब 02 साल पूर्व इनका जान पहचान ग्राम नागाबुड़ा निवासी बलराम नायक के साथ हुआ था। जो स्वयं को पत्रकार बताता था और अपना बड़े-बड़े लोगों से जान पहचान होना बताता था। उस समय बलराम नायक बोला था कि कोई काम होगा या किसी का नौकरी लगाना होगा तो बताना सब काम करवा दूंगा। वर्ष 2022 में प्रार्थी ने अपने नाती का सरकारी नौकरी बलराम नायक को बोला। आरोपी उसका उसका वन निभाग में नौकरी लगवा दूंगा बोलकर प्रार्थी से 01 लाख 10 हजार रूपये लिया था। साथ ही प्रार्थी के गांव के युवाओं को अपने विश्वास में लेकर उनसे भी नगद रकम लिया है। जब बलराम नायक के बताये तिथि में बच्चों का नौकरी नही लगा तो बलराम नायक संपर्क किये जो आज कल ज्वाईनिंग लेटर आ रहा है बोलकर घुमाते रहा ।
आरोपी बलराम नायक की पता तलाश के दौरान मुखबिर की सूचना पर दिनांक 09.03.2025 आरोपी बलराम नायक को उनके घर में ही घेराबंदी कर पुलिस हिरासत में लेकर गवाहों के समक्ष पूछताछ किया जो अपने कथन में अपराध कबूल कर प्रार्थी एवं अन्य ग्रामीणों को विभिन्न शासकीय विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर कुल 9,65,000 रूपये नगदी रकम लेकर धोखाधड़ी करना स्वीकार किया। आरोपी का यह कृत्य अपराध धारा 420 भादवि0 का पाये जाने से आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कर लिया गया। आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त सबूत पाए जाने से समक्ष गवाहन के विधिवत गिरफ़्तार कर आगामी वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
आरोपी बलराम नायक एक शातिर किस्म का व्यक्ति है, इसके विरूद्ध जिला गरियाबंद के अलावा जिला बालोद, जिला बलौदाबाजार, जिला दुर्ग में धारा 138 एनआईए का माननीय न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है।

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