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दुर्ग में दिव्यांग युवती से दुष्कर्म की कोशिश, आरोपी को सजा..

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दुर्ग । जिले के मोहन नगर थाना क्षेत्र में एक 19 वर्षीय दिव्यांग (मूक-बधिर) युवती से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में अदालत ने आरोपी को सजा सुनाई है। जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय (FTC) ने आरोपी को दोषी मानते हुए कठोर कारावास की सजा दी।

घर में घुसकर की हरकत
घटना 8 अप्रैल 2025 की सुबह की है, जब पीड़िता घर में अकेली थी। इसी दौरान आरोपी तामेश्वर यादव, जो पीड़िता के पिता का परिचित है, घर में घुस गया और युवती के साथ छेड़छाड़ करते हुए दुष्कर्म का प्रयास किया। पीड़िता किसी तरह खुद को बचाकर पड़ोसी के घर पहुंची।

सांकेतिक भाषा में दर्ज हुई गवाही
मामले की सुनवाई के दौरान पीड़िता की गवाही सांकेतिक भाषा के माध्यम से दर्ज की गई। अदालत ने इसे पूरी तरह विश्वसनीय माना। पीड़िता के बयान का समर्थन उसके परिजनों और पड़ोसियों ने भी किया।

अदालत का सख्त रुख
कोर्ट ने कहा कि दिव्यांग महिलाएं समाज का संवेदनशील वर्ग हैं और उनके साथ होने वाले अपराधों पर सख्ती जरूरी है। मेडिकल रिपोर्ट में गंभीर चोट के निशान न होने के बावजूद अदालत ने पीड़िता की गवाही को पर्याप्त आधार माना।

आरोपी को मिली सजा
अदालत ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74 और 75(2) के तहत दोषी ठहराया। उसे 5 साल और 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई, जो साथ-साथ चलेगी। साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है।

पीड़िता को मुआवजे के निर्देश
कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि पीड़िता को उचित मुआवजा दिया जाए, ताकि उसे मानसिक और आर्थिक सहयोग मिल सके।

इस फैसले को न्याय और संवेदनशीलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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