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मुंगेली में गौवंश क्रूरता: आरोपी पर पशु परिरक्षण व क्रूरता अधिनियम लागू

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मुंगेली (छत्तीसगढ़)।मुंगेली जिले में गौवंश को कार से कुचलने की दिल दहला देने वाली घटना में पुलिस ने अब और भी सख्ती दिखाई है। जरहागांव पुलिस ने आरोपी नवीन कारड़ा (29 वर्ष, निवासी बरेला) को गिरफ्तार कर उसकी कार (सीजी-10 बीएक्स-5577) जब्त कर ली है।

यह वही घटना है, जिसमें आरोपी ने नगर पंचायत बरेला के आवासपारा में सड़क किनारे बैठे एक बछड़े को पहले कार से कुचला और फिर रिवर्स में चढ़ाकर अमानवीय क्रूरता दिखाई थी। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी और जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों में भारी आक्रोश फैल गया।

पहले दर्ज हुई थी ये धाराएं

पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देश पर पहले मामले में अपराध क्रमांक 128/2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 और 325 लगाई गई थी।

अब और सख्त धाराएं जोड़ी गई

विवेचना में सामने आए वीडियो और सबूतों के आधार पर अब आरोपी पर और कड़ी धाराएं लगाई गई हैं—

छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा (4) : जिसमें 7 साल तक का कारावास, ₹50,000 तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11(ठ) : जिसमें भी सजा का प्रावधान है।


पुलिस की टीम की बड़ी कार्रवाई

यह कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा, एसडीओपी मयंक तिवारी, डीएसपी सालिकराम धृतलहरे के पर्यवेक्षण में हुई। थाना प्रभारी उप निरीक्षक नंदलाल पैकरा और जरहागांव पुलिस की टीम ने अहम भूमिका निभाई।

गौ क्रांति मंच की पहल

इस पूरे मामले की रिपोर्ट अभय सिंह ठाकुर, अध्यक्ष भारतीय गौ क्रांति मंच मुंगेली ने दर्ज कराई थी। उन्होंने इस घटना को “सिर्फ एक्सीडेंट” नहीं बल्कि “अमानवीय क्रूरता” बताते हुए लिखित शिकायत दी, जिसके आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की।

पुलिस का संदेश

पुलिस ने साफ किया है कि गौवंश ही नहीं बल्कि किसी भी निरीह पशु के साथ क्रूरता को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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