बालोद। सड़क सुरक्षा को लेकर छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में प्रशासन ने एक अनोखा और सख्त कदम उठाया है। अब जिले में दोपहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट न तो पेट्रोल मिलेगा और न ही शराब। 8 अगस्त को जिला कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा और पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया।
दुकानदार और पंप संचालक होंगे जिम्मेदार
नए नियम के तहत पेट्रोल पंप और शराब दुकान संचालकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सेवाएं केवल हेलमेट पहने वाहन चालकों को ही दी जाएं। नियम तोड़ने पर दुकान बंद करने जैसी कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी।
सड़क सुरक्षा और कानून दोनों पर जोर
कलेक्टर मिश्रा ने कहा—”बिना हेलमेट वाहन चलाना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि यह आपकी जान को भी खतरे में डालता है।” उन्होंने स्पष्ट किया कि पेट्रोल पंपों और शराब दुकानों पर सतत निगरानी रखी जाएगी, ताकि नियम का पालन सख्ती से हो।
पहले ही दिन दिखा असर
निर्णय के अगले ही दिन शराब दुकानों पर लोग हेलमेट पहनकर कतार में नजर आए। प्रशासन को उम्मीद है कि यह पहल पूरे जिले में सड़क सुरक्षा की संस्कृति को मजबूत करेगी और आने वाले समय में यह नियम अन्य जिलों में भी अपनाया जाएगा।
हेडलाइन सुझाव:
“बालोद का नया नियम: हेलमेट है तो ही पेट्रोल और शराब”
“सड़क सुरक्षा के लिए बालोद का बड़ा फैसला“
“हेलमेट बचाए जान, अब दिलाएगा पेट्रोल और शराब भी! #HelmetOnLifeSafe #Chhattisgarh”








