ब्यूरो चीफ बन्नूराम यादव कोंडागांव। कोंडागांव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव द्वारा शासकीय पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में छात्राओं को महिला अधिकार, साइबर अपराध से बचाव, निःशुल्क विधिक सहायता तथा विभिन्न कानूनी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई।
न्याय तक आसान पहुंच पर दिया जोर
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री खिलावन राम रिगरी के मार्गदर्शन तथा सचिव सुश्री गायत्री साय के निर्देशन में आयोजित शिविर का उद्देश्य छात्राओं को उनके अधिकारों और कानून संबंधी जानकारी देकर न्याय तक उनकी सहज पहुंच सुनिश्चित करना था।
महिला अधिकार और साइबर सुरक्षा पर विशेष जानकारी
शिविर में अधिकार मित्र तरुणा ध्रुव एवं पूर्णिमा भंडारी ने छात्राओं को निःशुल्क विधिक सहायता, बाल अधिकार, शिक्षा का अधिकार, बाल विवाह निषेध, महिलाओं एवं बच्चों के संरक्षण संबंधी कानून, महिला हेल्पलाइन नंबर 181, सखी वन स्टॉप सेंटर की सेवाओं तथा एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया की जानकारी दी।
इसके अलावा ऑनलाइन उत्पीड़न, साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, डीपफेक तकनीक के दुरुपयोग, ब्लैकमेलिंग और सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग जैसे विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की गई।
सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जागरूक रहने की अपील
वक्ताओं ने छात्राओं से स्वयं को सुरक्षित रखने, कानून का सम्मान करने, साइबर अपराधों से सतर्क रहने तथा बाल विवाह, नशाखोरी और बाल श्रम जैसी सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध जागरूकता फैलाने का आग्रह किया। साथ ही महिलाओं के समानता, सम्मान और गरिमापूर्ण जीवन के अधिकारों पर भी प्रकाश डाला गया।
छात्राओं को दी निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी
कार्यक्रम में बताया गया कि पात्र व्यक्तियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता एवं कानूनी परामर्श उपलब्ध कराया जाता है। छात्राओं से अपने अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों का भी ईमानदारी से पालन करने का आह्वान किया गया।
ये रहे उपस्थित
शिविर में छात्रावास अधीक्षिका श्रीमती मथनी मंडावी, अधिकार मित्र तरुणा ध्रुव, पूर्णिमा भंडारी, छात्रावास का स्टाफ तथा बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित रहीं।








