थाना सुपेला पुलिस की बड़ी कार्यवाही
महिला समूह से छलपूर्वक धोखाधड़ी करने वाला आरोपी पुलिस गिरफ्त में
आरोपी की पत्नी पहले ही हो चुकी है गिरफ्तार
पति-पत्नी, बेटी और दामाद मिलकर रचते थे ठगी की साजिश
गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया
भिलाई! पूर्णिमा चौहान द्वारा थाना सुपेला में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि नेमा गोस्वामी, ईश्वरी गोस्वामी, योगिता गोस्वामी एवं भरत गोस्वामी ने मिलकर रेशने आवास क्षेत्र की घरेलू महिलाओं को विभिन्न फाइनेंस कंपनियों से लोन दिलवाने का झांसा देकर, बहला-फुसलाकर एवं झूठे बहाने (बीमारी, पारिवारिक खर्च आदि) देकर करीब 15 लाख रुपए की धोखाधड़ी की।
इस मामले में अपराध क्रमांक 853/25, धारा 318(4) BNS के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।
मुखबिर की सूचना पर आरोपी ईश्वरी गोस्वामी को रायपुर के मंगल बाजार से हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना अपराध स्वीकारते हुए बताया कि यह ठगी उसकी पत्नी नेमा गोस्वामी, बेटी योगिता गोस्वामी और दामाद भरत गोस्वामी के साथ मिलकर की गई थी।
आरोपी द्वारा यह भी स्वीकार किया गया कि घरेलू एवं कम पढ़ी-लिखी महिलाओं को छोटे फाइनेंस बैंक से लोन दिलवाकर नगद राशि को छलपूर्वक स्वयं हड़प लिया गया।
इस मामले में आरोपी ईश्वरी गोस्वामी के विरुद्ध थाना सुपेला में दो और अपराध
अपराध क्रमांक 880/25 धारा 318(4), 3(5) BNS
अपराध क्रमांक 881/25 धारा 318(4), 3(5) BNS
के तहत पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा (Judicial Remand) पर भेजा गया है।
उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले पुलिसकर्मी –
इस संपूर्ण कार्रवाई में निम्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सराहनीय भूमिका रही:
निरीक्षक विजय कुमार यादव
सउनि पूरनलाल साहू
प्र.आर. सुबोध पांडे, रामनारायण यदु
आरक्षक धर्मेंद्र सूर्यवंशी, गंभीर जाट
गिरफ्तार आरोपी का विवरण –
नाम : ईश्वरी गोस्वामी
पिता का नाम : बेनीपुरी गोस्वामी
उम्र : 64 वर्ष
स्थायी पता : रेशने आवास, नेहरू नगर वार्ड क्रमांक-5, चन्ना सुपेला, जिला दुर्ग
वर्तमान पता : मंगल बाजार, रायपुर
थाना सुपेला पुलिस द्वारा आगे भी इस प्रकार के अपराधों पर सख्त कार्यवाही जारी रहेगी।
घरेलू महिलाओं से ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार








