गरियाबंद से नूतन साहू की रिपोर्ट
गरियाबंद ! कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दीपक अग्रवाल ने जिले के पांच आदतन आरोपियों को स्थानीय निर्वाचन को ध्यान रखते हुए जिला बदर की कार्यवाही की है। इनमें राजिम थानांतर्गत कीर्तन धृतलहरे पिता बिसौहा धृतलहरे साकिन कौंदकेरा, संजय मल्होत्रा उर्फ संजू पिता शिवकुमार साकिन परसदाजोश, राजू खान उर्फ कस्मुद्दीन खान पिता शहाबुद्दीन खान साकिन दुतकैया (खपरी), नेतराम धृतलहरे पिता गोविन्द धृतलहरे साकिन बरौंडा एवं राजेन्द्र सिंह उर्फ दद्दू ठाकुर पिता झुनु सिंह ठाकुर साकिन ठाकुर पारा राजिम को छह माह के लिए जिला बदर कर दिया है। कलेक्टर श्री अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-5 (ख) से संबंधित है। संबंधितो के विरूद्ध थाने में विभिन्न प्रकरणों में अलग – अलग अपराध दर्ज हैं। जैसे गुण्डागर्दी, मारपीट, झगड़ा विवाद व लुटपाट, चोरी, आम व्यक्त्यिों को पैसों का प्रलोभन, असामाजिक प्रवृत्ति, हत्या के प्रयास, जान से मारने की धमकी, महिलाओं के विरूद्ध लज्जा भंग, गाली-गलौज, अवैध शराब का कारोबार करने, प्रतिबंधित हथियार लेकर घुमने जैसी कई अपराधिक गतिविधियां करते आ रहा है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने संबंधितों को 07 फरवरी 2025 को आदेश पारित किया है कि आदेश की तिथि से तीन दिवस के अंदर अर्थात 9 फरवरी 2025 तक संबंधितों को गरियाबंद जिले और सीमावर्ती जिलों रायपुर, धमतरी एवं महासमुन्द जिले की सीमाओं से बाहर जाने का आदेश जारी किया गया है। संबंधितों को जिला दण्डाधिकारी न्यायालय गरियाबंद की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना इन जिलो की सीमाओं में अगले छह माह की अवधि अर्थात 6 अगस्त 2025 तक पुनः सीमाओं में बिना सक्षम न्यायालय के अनुमति से प्रवेश नहीं करने का भी आदेश दिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-5 (ख) के प्रावधानों के तहत जिला बदर किया गया है।








