ब्यूरो चीफ बन्नूराम यादव कोण्डागांव। कोण्डागांव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव श्री खिलावन राम रिगरी के मार्गदर्शन तथा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव सुश्री गायत्री साय के नेतृत्व में शासकीय एकलव्य बालिका छात्रावास चिचाड़ी में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
बालिकाओं को उनके कानूनी अधिकारों की दी जानकारी
शिविर में अधिकार मित्र धनबती कोर्राम ने छात्रावास की बालिकाओं को विभिन्न महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों एवं उनके अधिकारों की जानकारी दी। उन्होंने बाल अधिकार, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, बाल संरक्षण संबंधी कानून तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) के संबंध में विस्तार से बताया।
गुड टच-बैड टच और साइबर अपराध से बचाव पर जागरूकता
कार्यक्रम के दौरान बालिकाओं को गुड टच-बैड टच, साइबर अपराध और ऑनलाइन ठगी से बचाव के उपायों की जानकारी भी दी गई। उन्हें बताया गया कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या ऑनलाइन धोखाधड़ी की स्थिति में सतर्क रहते हुए तत्काल विश्वसनीय व्यक्ति या संबंधित अधिकारी को जानकारी दें।
शोषण या अपराध पर चुप न रहने की अपील
अधिकार मित्र ने बालिकाओं को किसी भी प्रकार के शोषण, उत्पीड़न अथवा अपराध की स्थिति में चुप नहीं रहने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थिति में तत्काल अपने अभिभावक, शिक्षक अथवा संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी दें। साथ ही निःशुल्क विधिक सहायता और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली कानूनी सेवाओं के बारे में भी जानकारी दी गई।
कानून की जानकारी से बढ़ा आत्मविश्वास
शिविर का उद्देश्य छात्राओं को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना तथा विपरीत परिस्थितियों में कानून की सहायता लेने के लिए सक्षम बनाना रहा। कार्यक्रम में छात्राओं ने विधिक विषयों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की और अपनी जिज्ञासाओं का समाधान भी किया।
जिले में लगातार आयोजित हो रहे विधिक जागरूकता कार्यक्रम
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव द्वारा जिले के विभिन्न विद्यालयों, छात्रावासों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निरंतर विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से विशेषकर बच्चों और महिलाओं को उनके अधिकारों तथा कानून के प्रति जागरूक किया जा रहा है।








