Buy Advt. Space

डीएनए जांच नहीं हुई, हत्या साबित नहीं; हाईकोर्ट ने तीनों आरोपियों को बरी किया

By

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हत्या के एक चर्चित मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए साक्ष्यों के अभाव में तीन आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि बरामद कंकाल का डीएनए परीक्षण नहीं होने के कारण यह साबित नहीं हो सका कि वह मृतक का ही था, इसलिए हत्या का आरोप संदेह से परे सिद्ध नहीं किया जा सका।

यह फैसला हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा ने सुनाया। आरोपियों ने पेंड्रा रोड सत्र न्यायालय द्वारा वर्ष 2015 में सुनाई गई दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की थी।

अभियोजन के अनुसार 2 जून 2013 को मरवाही थाना क्षेत्र के ग्राम धुम्माटोला में कमता प्रसाद पाठक उर्फ गन्नू की हत्या कर दी गई थी। आरोप था कि भवानी सिंह, जय सिंह और सुखसेन गोंड ने मिलकर हत्या की और शव को मिट्टी व पत्थरों से ढंककर छिपा दिया।

बाद में 31 जुलाई 2013 को मृतक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस जांच के दौरान आरोपियों की निशानदेही पर 11 अगस्त 2013 को केहरा नाला बांध से एक कंकाल बरामद किया गया था।

पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कंकाल से मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। वहीं एफएसएल रिपोर्ट में भी सिर्फ इतना कहा गया कि बरामद हड्डियां मानव की हैं, लेकिन मृत्यु का कारण और समय निर्धारित नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट में हड्डियों को डीएनए प्रोफाइलिंग और डायटम टेस्ट के लिए सुरक्षित रखने का उल्लेख था, लेकिन बाद में इनकी जांच नहीं कराई गई।

हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जब अभियोजन का दावा है कि कंकाल आरोपियों की निशानदेही पर बरामद हुआ, तो यह साबित करना जरूरी था कि वह मृतक का ही है। डीएनए जांच के अभाव में यह महत्वपूर्ण कड़ी साबित नहीं हो सकी।

अदालत ने यह भी पाया कि आरोपियों के पास से बरामद बताई गई लाठी और कुल्हाड़ी को अपराध से जोड़ने के लिए भी कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। मेमोरेंडम और जब्ती के गवाह भी अदालत में अपने बयान से मुकर गए थे और हथियारों की रासायनिक जांच भी नहीं कराई गई थी।

इन परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजन संदेह से परे अपराध सिद्ध करने में असफल रहा है। इसलिए सत्र न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 201/34 के तहत दी गई आजीवन कारावास की सजा को निरस्त करते हुए तीनों आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।

Leave a Comment