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छात्राओं को विधिक जानकारी देकर आत्मरक्षा एवं अधिकारों के प्रति किया गया जागरूक

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ब्यूरो चीफ बन्नूराम यादव कोण्डागांवकोण्डागांव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव द्वारा छात्राओं को उनके कानूनी अधिकारों, कर्तव्यों एवं सुरक्षा संबंधी कानूनों की जानकारी देने के उद्देश्य से प्री-मेट्रिक कन्या छात्रावास धनोरा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बाल संरक्षण, साइबर सुरक्षा, शिक्षा के अधिकार तथा निःशुल्क विधिक सहायता से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गईं।

न्यायिक अधिकारियों के मार्गदर्शन में हुआ आयोजन

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री खिलावन राम रिगरी के मार्गदर्शन तथा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुश्री गायत्री साय एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी केशकाल श्रीमती सौम्या राय के नेतृत्व में आयोजित इस शिविर में अधिकार मित्र चमेली यादव ने छात्राओं को विभिन्न कानूनी विषयों पर विस्तार से जानकारी दी।

महत्वपूर्ण कानूनों और सुरक्षा उपायों की दी जानकारी

शिविर में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006, पॉक्सो अधिनियम, सुरक्षित एवं असुरक्षित स्पर्श, यातायात नियमों के पालन, नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 तथा चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। साथ ही छात्राओं को बताया गया कि किसी भी कानूनी समस्या की स्थिति में निःशुल्क विधिक सहायता कैसे प्राप्त की जा सकती है।

छात्राओं ने पूछे सवाल, मिला समाधान

कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए विभिन्न कानूनी विषयों पर प्रश्न पूछे, जिनका संतोषजनक समाधान किया गया। उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने, शिक्षा को प्राथमिकता देने, बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों का विरोध करने तथा साइबर माध्यमों का सुरक्षित उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया।

जागरूक समाज निर्माण का दिया संदेश

कार्यक्रम के समापन पर छात्राओं से आह्वान किया गया कि वे स्वयं कानूनी रूप से जागरूक बनें और अपने परिवार व समाज के अन्य लोगों को भी विधिक अधिकारों एवं सरकारी सहायता सेवाओं की जानकारी दें। इससे एक न्यायपूर्ण, सुरक्षित एवं सशक्त समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान मिल सकेगा।

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