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नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगाने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

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ब्यूरो चीफ बन्नूराम यादव कोंडागांव। कोंडागांव, नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने के मामले में कोंडागांव पुलिस की प्रभावी विवेचना के बाद माननीय न्यायालय ने आरोपी लखेश्वर कश्यप को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹3,000 के अर्थदंड से दंडित किया है।

नाबालिग के लापता होने की दर्ज हुई थी रिपोर्ट

दिनांक 06 फरवरी 2025 को प्रार्थी ने थाना कोंडागांव में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर अपने साथ भगाकर ले गया है। रिपोर्ट के आधार पर थाना कोंडागांव में अपराध क्रमांक 95/2025 के तहत धारा 137(2) बीएनएस में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।

पुलिस ने लगातार की पीड़िता की पतासाजी

विवेचना के दौरान कोंडागांव पुलिस टीम ने नाबालिग पीड़िता की लगातार पतासाजी की। पुलिस की कार्रवाई के दौरान पीड़िता को आरोपी लखेश्वर कश्यप, पिता शमलू राम कश्यप के कब्जे से बरामद किया गया।

पीड़िता के कथन एवं आरोपी से पूछताछ के आधार पर प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध धारा 87, 64, 64(2), 137(2) बीएनएस तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई।

साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने सुनाई सजा

पुलिस द्वारा संपूर्ण विवेचना पूर्ण करने के बाद प्रकरण को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों एवं सबूतों का विचारण करने के पश्चात आरोपी लखेश्वर कश्यप को दोषी पाया और 20 वर्ष के सश्रम कारावास तथा ₹3,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई।

थाना कोंडागांव पुलिस की रही महत्वपूर्ण भूमिका

मामले में थाना कोंडागांव पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नाबालिग पीड़िता की पतासाजी एवं बरामदगी सुनिश्चित की। साथ ही विवेचना को गंभीरता एवं तत्परता से पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध प्रभावी अभियोजन कार्रवाई की गई।

संपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक सौरभ उपाध्याय सहित थाना कोंडागांव पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रतिबद्ध

कोंडागांव पुलिस द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए निरंतर तत्परता से कार्य किया जा रहा है।

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