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गरियाबंद में खौफनाक हत्या का खुलासा: 24 घंटे में 11 आरोपी गिरफ्तार, पुरानी रंजिश में घर से घसीटकर की गई थी चंदु तारक की हत्या

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नूतन साहू । गरियाबंद जिले के राजिम थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम देवरी में हुई सनसनीखेज हत्या के मामले का पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाते हुए गरियाबंद पुलिस ने एक साथ 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस के मुताबिक यह हत्या पुरानी रंजिश के चलते सुनियोजित तरीके से अंजाम दी गई थी।
मृतक की पहचान हितेश्वर तारक उर्फ चंदु तारक के रूप में हुई है, जो थाना राजिम का आदतन अपराधी और सूचीबद्ध गुंडा बदमाश था। उसके खिलाफ पूर्व में मारपीट और चोरी के कुल 8 आपराधिक मामले तथा 9 प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियां दर्ज थीं।
घटना को लेकर मृतक के पिता गोपी राम तारक (उम्र 58 वर्ष), निवासी ग्राम देवरी, ने थाना राजिम में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट के अनुसार 28 दिसंबर 2025 की रात करीब 11 बजे गांव के ही 11 लोगों ने एक राय होकर पुरानी रंजिश के चलते हितेश्वर तारक को उसके घर से जबरन बाहर निकाला। इसके बाद उसे घसीटते हुए कोपरा से बोरसी रोड के किनारे ले जाया गया, जहां लाठी-डंडा और पत्थर से बेरहमी से पीटकर उसकी हत्या कर दी गई और शव को मौके पर फेंक दिया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए गरियाबंद के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने थाना प्रभारी राजिम को तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। इसके बाद थाना प्रभारी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर प्रार्थी की निशानदेही पर पुलिस टीम को रवाना किया गया। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सभी 11 संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की।
पूछताछ के दौरान सभी आरोपियों ने अलग-अलग बयान में हत्या की वारदात को स्वीकार किया। आरोपियों ने कबूल किया कि उन्होंने मिलकर मृतक को लाठी-डंडा और पत्थरों से मारकर मौत के घाट उतारा। पुलिस ने पर्याप्त साक्ष्य और गवाहों के आधार पर सभी 11 आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया है।
पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 332(ख), 296, 115(2), 351(3), 191(2), 191(3), 191 एवं 103(1) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। इस त्वरित कार्रवाई से क्षेत्र में पुलिस की सक्रियता और अपराध के प्रति सख्त रवैये का स्पष्ट संदेश गया है।

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