ब्यूरो चीफ बन्नूराम यादव कोंडागांव। माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार 09 मई 2026 को देशभर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसी क्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय कोण्डागांव के समस्त न्यायालयों में भी नेशनल लोक अदालत आयोजित की जा रही है।
इस पहल का मुख्य उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम करना तथा पक्षकारों को त्वरित, सुलभ और कम खर्च में न्याय उपलब्ध कराना है।
जिला एवं तालुका स्तर पर गठित हुईं खंडपीठें
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव के अध्यक्ष एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री खिलावन राम रिगरी के मार्गदर्शन तथा सचिव कु. गायत्री साय के नेतृत्व में लोक अदालत की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
जिला न्यायालय कोण्डागांव में तीन खंडपीठों का गठन किया गया है। वहीं तालुका स्तर पर नारायणपुर में दो और केशकाल में एक खंडपीठ बनाई गई है। इसके अलावा राजस्व प्रकरणों के लिए कोण्डागांव और नारायणपुर के राजस्व न्यायालयों में भी एक-एक खंडपीठ गठित की गई है।
34 हजार से अधिक मामलों का होगा निराकरण
नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित 1281 प्रकरणों के साथ-साथ प्रीलिटिगेशन के 33 हजार 107 मामलों को रखा गया है। पुराने और लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों और पक्षकारों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली और उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के पालन के निर्देश भी दिए गए हैं।
इन मामलों का होगा समाधान
लोक अदालत के माध्यम से राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम से जुड़े मामले, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, बैंक रिकवरी, सिविल एवं निष्पादन प्रकरण, विद्युत संबंधी विवाद तथा पारिवारिक मामलों का निराकरण किया जाएगा।
इसके अलावा राजस्व, विद्युत विभाग, दूरसंचार विभाग और नगर पालिका परिषद से जुड़े वसूली संबंधी लंबित प्रीलिटिगेशन मामलों को भी लोक अदालत में प्रस्तुत किया जाएगा।
पक्षकारों से अधिकाधिक लाभ लेने की अपील
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आम नागरिकों एवं पक्षकारों से अपील की है कि वे 09 मई 2026 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में पहुंचकर अपने मामलों का आपसी सहमति से निराकरण कर इस व्यवस्था का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।








