Buy Advt. Space

पिकअप चालक हत्याकांड: तीन आरोपियों को आजीवन कारावास, कोर्ट का सख्त फैसला

By

धमतरी। पिकअप चालक की नृशंस हत्या के मामले में धमतरी की अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक आरोपी पर एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह फैसला प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायालय, धमतरी द्वारा सुनाया गया।

यह मामला केरेगांव थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार 29 मई 2024 की रात पिकअप चालक पंकज ध्रुव की शराब के नशे में हुए विवाद के बाद चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई थी। घटना को गंभीरता से लेते हुए तत्कालीन थाना प्रभारी सहायक उप निरीक्षक (सउनि) प्रदीप सिंह के नेतृत्व में केरेगांव पुलिस और साइबर टीम ने त्वरित कार्रवाई की।

जांच के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य, मुखबिर की सूचना और प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने अपराध स्वीकार किया। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू, मोटरसाइकिल और घटना के समय पहने गए कपड़े भी जब्त किए।

हत्या के आरोप में चन्द्रेश देवदास (19), हरीश साहू (23) और रोशन यादव (21), तीनों निवासी नयापारा गोकुलपुर, थाना धमतरी को दोषी ठहराया गया।

उत्कृष्ट विवेचना और सफल जांच के लिए पुलिस अधीक्षक ने विवेचक सउनि प्रदीप सिंह को सेवा पुस्तिका में नगद इनाम देकर सम्मानित किया।

Leave a Comment