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कोण्डागांव में मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी, 12 नवंबर से लिए जाएंगे दावे-आपत्तियां

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4 जनवरी 2027 को होगा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन, 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं को नाम जुड़वाने का मिलेगा अवसर

ब्यूरो चीफ बन्नूराम यादव कोण्डागांव। कोण्डागांव, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा अर्हता तिथि 1 जनवरी 2027 के संदर्भ में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी किया गया है। इसके तहत जिले में मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए विभिन्न चरणों में कार्यवाही की जाएगी। पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, संशोधन कराने और नाम विलोपन के लिए आवेदन करने का अवसर मिलेगा।

2 नवंबर तक होगा मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण

निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण 2 नवंबर 2026 तक किया जाएगा। इसके बाद 12 नवंबर 2026 को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। प्रारंभिक प्रकाशन के साथ ही 11 दिसंबर 2026 तक पात्र नागरिकों से दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी।

4 जनवरी 2027 को होगा अंतिम प्रकाशन

दावे और आपत्तियों के निराकरण के लिए 28 दिसंबर 2026 तक की समय-सीमा निर्धारित की गई है। सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद 4 जनवरी 2027 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

नए मतदाताओं को नाम जुड़वाने का अवसर

पुनरीक्षण अवधि के दौरान ऐसे पात्र नागरिक, जिनका नाम अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, 1 जनवरी 2027 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं के साथ-साथ 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2027 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा भी मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

फार्म-8 से संशोधन और फार्म-7 से नाम विलोपन

मतदाता सूची में आवश्यक सुधार के लिए अलग-अलग फार्म निर्धारित किए गए हैं। फार्म-8 के माध्यम से मतदाता अपने नाम, पते, फोटो और मोबाइल नंबर सहित अन्य विवरणों में आवश्यक संशोधन करा सकते हैं। वहीं, फार्म-7 के माध्यम से मतदाता सूची से नाम विलोपन के लिए आवेदन किया जा सकता है।

बीएलओ से निःशुल्क प्राप्त करें आवेदन फार्म

दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की निर्धारित अवधि में सभी संबंधित फार्म बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) एवं अभिहित अधिकारी के पास उपलब्ध रहेंगे। नागरिक अपने निवास क्षेत्र के मतदान केन्द्र में नियुक्त बीएलओ या अभिहित अधिकारी से कार्यालयीन दिवसों में निःशुल्क फार्म प्राप्त कर सकते हैं। आवश्यक प्रविष्टियां भरने और संबंधित दस्तावेज संलग्न करने के बाद आवेदन जमा कर पावती प्राप्त की जा सकती है।

निर्धारित तिथियों में बीएलओ एवं अभिहित अधिकारी प्रत्येक मतदान केन्द्र पर कार्यालयीन दिवसों में सुबह 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक उपस्थित रहेंगे।

ऑनलाइन भी कर सकते हैं आवेदन

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, विवरणों में संशोधन कराने और नाम विलोपन के लिए ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध है। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता सेवा पोर्टल https://voters.eci.gov.in/ पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त नागरिक अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से ECINET Mobile App डाउनलोड कर निर्वाचन संबंधी जानकारी और उपलब्ध सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं।

मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांचें

जिला प्रशासन ने जिले के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान अपने संबंधित मतदान केन्द्र पर जाकर मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांचें। जिन पात्र नागरिकों का नाम सूची में दर्ज नहीं है, वे निर्धारित समय-सीमा में आवेदन कर अपना नाम पंजीकृत कराएं, ताकि वे अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें।

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