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छत्तीसगढ़ : SC के निर्देश पर ने नई गाइडलाइन जारी करेगी राज्य सरकार.. डीजे लगाने वाली गाड़ियों का परमिट होगा निरस्त

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रायपुर। छत्तीसगढ़ में डीजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है. अब डीजे लगाने वाली गाड़ियों का परमिट निरस्त किया जाएगा. नई गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने सभी कलेक्टर औ एसपी को निर्देश दिए गए हैं.

आपको बता दें कि डीजे और ध्वनि प्रदूषण को लेकर उच्च न्यायालय ने 2017 में सख्त आदेश देते हुए गाइडलाइन जारी की थी, मगर उसका कड़ाई से पालन नहीं हो रहा था. जनहित याचिका के जरिए इस मामले की कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है और कोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ चल रही सुस्त कार्रवाई पर नाराजगी जताई थी. इसे देखते हुए राज्य सरकार ने नई गाइड लाइन जारी की है.

नई गाइडलाइन के मुताबिक कोई भी वाहन अगर डीजे लगाए हुए दोबारा पकड़ा गया तो उसका परमिट रद्द कर दिया जाएगा. साथ ही उसके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई होगी. इसी तरह डीजे संचालकों पर भी नियम का पालन नहीं करने पर अवमानना की कार्यवाही की जाएगी.

गणेश विसर्जन से पहले कई बार डीजे चालकों को समझाइए दी जाती है कि किस प्रकार डीजे कुछ सावधानी पूर्वक ऑपरेट करना है कितने साउंड पर इसे बचाना चाहिए लेकिन डीजे चालक गार्डन को फॉलो नहीं करते ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश देते हुए , गाइडलाइन जारी की है जिसके मुताबिक कोई भी वहां अगर डीजे लगाए हुए दोबारा गाड़ी पकड़ा गया तो उसका परमिट रद्द कर दिया जाएगा।

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