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च्वाइस सेंटर एवं मोबाईल दुकान मे जाकर ठगी करने वाले आरोपी को जेवरा सिरसा पुलिस ने भेजा जेल

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दुर्ग। दुर्ग पुलिस ने एक ऐसे ठग को गिरफ्तार किया है जो लोगों को 200 और 500 ज्यादा देने का लालच देकर उनके रुपए अकाउंट में डलवा लेता था और फिर वापस नहीं करता था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

मामला दुर्ग पुलगांव थाना क्षेत्र के जेवरा सिरसा चौकी क्षेत्र का है। बेलौदी गांव निवासी अमित कुमार पारकर (30 वर्ष) ने यहां ठगी का मामला दर्ज कराया है। उसने बताया कि बेलौदी गांव में वह एक च्वॉइस सेंटर चलाता है।

500 रुपए ज्यादा देने की बात कहकर की ठगी

26 जनवरी को सेंटर में कुछ लोग अपने खाते से पैसा निकलवाने के लिए पहुंचे हुए थे। उसी दौरान हुपेश साहू नाम का ठग उसके पहुंच गया। उसने उससे कहा कि उसे अकाउंट में पैसे की आवश्यकता है। मेरे पास नकद रकम है।

अगर वो उसके अकाउंट में 30 हजार रुपए डालेंगे तो वो उसके बदले 30500 रुपए यानी 500 ज्यादा देगा। अधिक रकम मिलने की बात सुनकर संचालक ने उसके अकाउंट में 30 हजार रुपए डाल दिए। रुपए अकाउंट में जाने के बाद आरोपी ने कोई नकद रकम नहीं दिया और ऐसा करके उनके साथ ठगी की।

प्रलोभन में आकर आरोपी के खाता मे फोन पे UPI ट्रांजेक्शन के माध्यम से 30000 रूपये डाल दिया किन्तु आरोपी द्वारा प्रार्थी को नगदी रकम नही देकर अपने धोखाधडी का शिकार बना लिया। जिस संबंध में प्रार्थी अमित कुमार पारकर पिता स्व. चिमन लाल पारकर उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम बेलीदी चौकी जेवरा सिरसा थाना पुलगांव जिला दुर्ग चौकी में शिकायत किया गया

प्रलोभन में आकर आरोपी के खाता मे फोन पे UPI ट्रांजेक्शन के माध्यम से 30000 रूपये डाल दिया किन्तु आरोपी द्वारा प्रार्थी को नगदी रकम नही देकर अपने धोखाधडी का शिकार बना लिया। जिस संबंध में प्रार्थी अमित कुमार पारकर पिता स्व. चिमन लाल पारकर उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम बेलीदी चौकी जेवरा सिरसा थाना पुलगांव जिला दुर्ग चौकी में शिकायत किया गया

इसी प्रकार दिनांक 20.01.2025 को भी ग्राम चिखली में स्थित एक मोबाईल दुकान के संचालक से भी 200 रूपये अतिरिक्त रकम देने का प्रलोभन देकर इसी प्रकार से घोखधड़ी कर UPI ट्रांजेक्शन के माध्यम से 20500/- रूपये अपने अकाउंट में डला लिया और केवल 5000/- रूपये वापस किया है तथा शेष 15500 रूपये को वापस नही किया था जिस संबंध में प्रार्थी राकेश कुमार साहू, पिता रामकुमार साहू निवासी ग्राम चिखली चौकी जेवरा सिरसा थाना पुलगाव जिला दुर्ग द्वारा भी आरोपी हुपेश साहू पिता तापेश्वर साहू उम्र 27 वर्ष साकिन ग्राम जुगदेही वार्ड नं 11. पोस्ट सिलौटी थाना भखारा जिला धमतरी (छ.ग.) के विरूद्ध लिखित शिकायत किया गया उक्त दोनों शिकायत को पुलिस द्वारा गंभीरता से लेते हुए तत्काल आरोपी के विरुद्ध


धारा 318 (4) बी.एन.एस. के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया विवेचना क्रम में आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया जो आरोपी हुपेश साहू जुर्म स्वीकार किया तथा आरोपी के विरुद्ध साक्ष्य पाए जाने पर आरोपी को दोनों प्रकरण में आज दिनांक 27/01/2025 को विधिवत गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेजा गया।

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