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1 फरवरी से बड़े नियम बदलाव: सिगरेट महंगी, LPG के दाम बढ़े, फास्टैग प्रक्रिया हुई आसान

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नेशनल डेस्क। फरवरी महीने की शुरुआत के साथ ही देशभर में कई बड़े नियमों में बदलाव लागू हो गए हैं, जिनका सीधा असर आम जनता की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने वाला है। खासतौर पर तंबाकू उत्पादों की कीमतों, गैस सिलेंडर, फास्टैग और ब्याज दरों से जुड़े फैसलों ने लोगों का ध्यान खींचा है। 1 फरवरी 2026 से लागू हुए इन बदलावों में कुछ महंगाई बढ़ाने वाले हैं तो कुछ से राहत मिलने की उम्मीद है।

तंबाकू उत्पादों पर टैक्स बढ़ा, सिगरेट महंगी

1 फरवरी से सिगरेट, पान मसाला, गुटखा और खैनी जैसे तंबाकू उत्पादों पर टैक्स का ढांचा बदल दिया गया है। अब इन पर सीधे 40 प्रतिशत जीएसटी लगाया जा रहा है और पहले लगने वाला सेस हटा दिया गया है। इसके साथ ही सिगरेट पर लंबाई के आधार पर नई एक्साइज ड्यूटी भी तय की गई है। इसके चलते सिगरेट की कीमतों में 15 से 40 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की संभावना है। हालांकि बीड़ी पीने वालों को राहत देते हुए जीएसटी घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है।

फास्टैग लेना हुआ आसान

नई कार, जीप और वैन के लिए फास्टैग जारी करते समय अब KYV (नो योर व्हीकल) वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी। NHAI के इस फैसले से वाहन मालिकों को लंबी जांच प्रक्रिया से राहत मिलेगी। हालांकि, यदि फास्टैग के गलत इस्तेमाल या किसी तकनीकी गड़बड़ी की शिकायत होती है, तो जरूरत पड़ने पर ही KYV वेरिफिकेशन किया जाएगा।

कॉमर्शियल LPG सिलेंडर हुआ महंगा

1 फरवरी से 19 किलो वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में करीब 50 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। अलग-अलग शहरों में नई दरें लागू हो चुकी हैं, जिससे होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों की लागत बढ़ने की आशंका है।

RBI की बैठक पर टिकी निगाहें

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति समिति की बैठक 4 से 6 फरवरी के बीच होने वाली है। माना जा रहा है कि इस बैठक में रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत की कटौती हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की EMI कम हो सकती है, जिससे आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।

हवाई ईंधन सस्ता, टिकट हो सकते हैं सस्ते

तेल कंपनियों ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों में कटौती की है। इससे एयरलाइंस की ऑपरेशनल लागत घटेगी और आने वाले दिनों में हवाई टिकटों के दाम कम होने की संभावना जताई जा रही है।

संपत्ति रजिस्ट्री में आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य

उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में 1 फरवरी 2026 से संपत्ति की खरीद-बिक्री के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। रजिस्ट्री के समय खरीदार, विक्रेता और गवाहों को पहचान सत्यापन कराना होगा। सरकार का उद्देश्य जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े और बेनामी लेनदेन पर रोक लगाना है, जिसे आगे चलकर पूरे देश में लागू किया जा सकता है।

कुल मिलाकर फरवरी की शुरुआत कई बड़े बदलावों के साथ हुई है, जिनका असर आने वाले दिनों में साफ तौर पर देखने को मिलेगा।

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