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अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर कोण्डागांव बालिका गृह में विधिक साक्षरता शिविर

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ब्यूरो चीफ बन्नूराम यादव कोण्डागांव । अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव श्रीमती किरण चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में बालिका बाल गृह, कोण्डागांव में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती गायत्री साय द्वारा किया गया।

बालिकाओं को कानूनी अधिकारों की दी गई जानकारी

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को उनके कानूनी अधिकारों, संरक्षण से जुड़े कानूनों एवं न्यायिक प्रक्रियाओं की जानकारी प्रदान करना रहा, जिससे वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक एवं सशक्त बन सकें।

सचिव ने आत्मनिर्भरता और शिक्षा पर दिया जोर

शिविर को संबोधित करते हुए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने कहा कि बालिकाएं समाज की आधारशिला हैं और उनके अधिकारों की रक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए कानूनी जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने बालिकाओं को शिक्षा के महत्व, आत्मनिर्भर बनने तथा किसी भी प्रकार के शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। साथ ही किसी भी समस्या की स्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करने की अपील की।

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी ने बताए बाल संरक्षण कानून

इस अवसर पर प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी रीमा लकड़ा ने बाल अधिकार, किशोर न्याय अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम तथा महिला एवं बालिकाओं की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न कानूनों की जानकारी सरल भाषा में दी। उन्होंने बालिकाओं की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए न्यायिक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया से भी अवगत कराया।

अधिकारी एवं कर्मचारी रहे उपस्थित

कार्यक्रम में बालिका बाल गृह की अधीक्षिका श्रीमती मीणा शर्मा, अधिकार मित्र लोकेश कुमार यादव, निशांक साहू सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

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