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हिरावाही तालाब हत्याकांड में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

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तालाब में डुबोकर की थी चौकीदार की हत्या

ब्यूरो रवि गहने खैरागढ़–छुईखदान–गंडई । जिले के खैरागढ़ क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हिरावाही में हुए बहुचर्चित हत्याकांड में न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

घटना 01 मार्च 2023 की रात्रि लगभग 11 बजे की है। तालाब में मछली की चौकीदारी कर रहे अशोक बर्मन एवं मोहन राय झोपड़ी में भोजन कर रहे थे। उसी दौरान आरोपी धनंजय बाग उर्फ भाईजान उर्फ सोनू (उम्र 35 वर्ष), निवासी गांधी नगर पण्डरी (रायपुर) वहां पहुंचा और पैसों की चोरी का आरोप लगाते हुए दोनों से मारपीट करने लगा।

मारपीट के बाद तालाब में डुबोकर हत्या

आरोपी ने अशोक बर्मन को दौड़ाकर तालाब तक ले जाकर पानी में डुबो दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की रिपोर्ट पर थाना खैरागढ़ में अपराध क्रमांक 95/2023 धारा 323, 302 भादवि के तहत मामला दर्ज किया गया।

मौके से गिरफ्तार हुआ आरोपी

विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी को तालाब के पास ही हिरासत में लिया। आरोपी के भीगे कपड़े एवं घटना में प्रयुक्त डंडा मौके से जब्त किया गया। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

न्यायालय का फैसला

माननीय अपर सत्र न्यायाधीश खैरागढ़ (कुमारी मोहनी कंवर) ने 12 फरवरी 2026 को आरोपी धनंजय बाग को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 500 रुपये एवं 2000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को जेल वारंट पर जेल भेज दिया गया।

पुलिस की कार्रवाई सफल

जिला केसीजी पुलिस ने प्रभावी विवेचना कर हत्या के आरोपी को सजा दिलाने में सफलता प्राप्त की है।

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