रायपुर। डीजे और साउंड बॉक्स के शोर से आम जनता को हो रही परेशानी पर अब सरकार सख्त रुख अपनाने जा रही है। हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान राज्य शासन ने बताया कि कोलाहल नियंत्रण अधिनियम में संशोधन की तैयारी की जा रही है। इस संशोधन के बाद डीजे और साउंड सिस्टम पर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा।
मामला रायपुर की सिंगापुर सिटी स्थित मरीना क्लब का है, जहां डांडिया कार्यक्रम के दौरान ध्वनि प्रदूषण की शिकायत सामने आई थी। इसके बाद निवासी अमित मल ने जनहित याचिका दायर की थी।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने डीजे के साथ लेज़र और बीम लाइट से होने वाली परेशानी पर भी चिंता जताई थी। शासन ने बताया कि वाहन माउंटेड साउंड सिस्टम और लेज़र लाइट पर पहले से ही रोक है, लेकिन अब नियम और सख्त किए जाएंगे।
हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि संशोधन प्रक्रिया पूरी करने में कितना समय लगेगा, लेकिन अधिकारियों ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। अदालत ने इस मामले में जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
CG:- DJ और Sound Box के शोर पर 5 लाख तक जुर्माना । High Court सख्त








