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ग्राम एरला में लगभग 19 बल्क लीटर अवैध शराब जब्त, आरोपी गिरफ्तार

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कोण्डागांव से बन्नूराम यादव की रिपोर्ट

कोण्डागांव ! आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने जिले के आबकारी वृत्त कोण्डागांव के अंतर्गत ग्राम एरला थाना माकड़ी में अवैध शराब संग्रहण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में शराब जब्त की है। यह कार्रवाई जिला कलेक्टर श्रीमती नूपुर राशि पन्ना के निर्देशन एवं उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता बस्तर संभाग श्री आशीष कोसम के मार्गदर्शन में की गई। जिला आबकारी अधिकारी श्री डिगेश कुमार देवांगन ने बताया कि 03 जुलाई 2025 को मुखबीर से प्राप्त अवैध शराब की सूचना पर आरोपी आशीष पाण्डे, पिता-पंचूराम पाण्डे, जाति कलार साकिन- एरला, थाना- माकड़ी को अवैध शराब धारण करने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया।

आरोपी के कब्जे से कुल 19.320 बल्क लीटर, अन्य प्रांत (उड़ीसा) विदेशी मदिरा स्प्रिट एवं माल्ट, बाजार मूल्य 14040 रूपये जप्त कर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (2), 36 के तहत् प्रकरण कायम कर मामला विवेचना में लिया गया। इस कार्यवाही के दौरान जिला आबकारी अधिकारी, श्री डिगेश कुमार देवांगन, आबकारी उपनिरीक्षक श्री मोरजध्वज साहू, श्री सुरेश कुमार एवं आबकारी मुख्य आरक्षक श्री नंदकिशोर बघेल, अशोक कुमार मण्डावी, कैलाश प्रसाद पाण्डे एवं वाहन चालक मंजीत एवं रविन्द्र पांडे उपस्थित रहे। आबकारी विभाग कोण्डागांव द्वारा अवैध शराब संबंधी शिकायत की सूचना प्रदान करने हेतु दूरभाष नंबर- 077862-42481 जारी की गई है। उक्त नंबर पर 24 घण्टे सूचना प्रदान की जा सकती है।

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