Buy Advt. Space

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला : नोटिस दिए बिना कार्रवाई हाईकोर्ट ने माना अवैध

By


रायपुर/बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने चीनी और उड़द दाल की बड़ी खेप की जब्ती को अवैध ठहराते हुए जिला मजिस्ट्रेट और सत्र न्यायालय के आदेश को निरस्त कर दिया है। न्यायमूर्ति राधाकिशन अग्रवाल की एकलपीठ ने कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 (बी) के तहत नोटिस जारी किए बिना जब्ती की कार्रवाई कानूनन गलत है।

मामला वर्ष 2009 और 2010 का है।

सुनील कुमार डायलानी की फर्म पर 24 अगस्त 2009 को छापा मारा गया था। रजिस्टर में 1118 क्विंटल चीनी दर्ज थी, लेकिन मौके पर 2086.50 क्विंटल मिली। इस पर 1986.50 क्विंटल चीनी जब्त कर राज्य सरकार के पक्ष में कर दी गई।

राजकुमार सिदारा की श्रीचंद दाल मिल में 20 जनवरी 2010 को जांच हुई। रजिस्टर में 2370.52 क्विंटल उड़द दाल दर्ज थी, जबकि मौके पर 4590 क्विंटल मिली। इस पर 698.89 क्विंटल उड़द दाल जब्त की गई।


दोनों व्यापारियों ने पहले अपील की, लेकिन 6 जुलाई 2012 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बिलासपुर ने जिला मजिस्ट्रेट के आदेश को बरकरार रखा। इसके बाद हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दायर की गई थी।

खाद्य विभाग ने की थी कार्रवाई

छापेमारी और जांच खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई थी। आदेश के अनुसार जब्ती की कार्रवाई सीधे जिला मजिस्ट्रेट बिलासपुर द्वारा की गई थी, जिसे अब हाईकोर्ट ने अवैध करार दिया है।

Leave a Comment