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मोटर दुर्घटना में दावाकर्ता के पक्ष में 19 लाख 50 हजार रूपये का अवार्ड पारित कर मुआवजा राशि दिलवाया गया

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कोण्डागांव से बन्नूराम यादव की रिपोर्ट

कोण्डागांव ! राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार दिनांक 13.09.2025 नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया जिसमें दिनांक 01.02.2025 को वाहन दुर्घटना से पीड़ित की मृत्यु को गई जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवादीगण से उनके संयुक्त तथा पृथक-पृथक दायित्व के अंतर्गत कुल मिलाकर बीमा कंपनी के द्वारा 19,50,000/- रूपये राशि अवार्ड पारित कर आहत / पीड़ित पक्ष को मुआवजा राशि दिया गया। उक्त समझौता माननीय न्यायालय श्री विकम प्रताप चंन्द्रा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अधिवक्ता श्री प्रशांत दत्ता के द्वारा बीमा कंपनी के बीच समझौता कर पीड़ित पक्ष को मुआवजा दिया गया।

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