कोण्डागांव से बन्नूराम यादव की रिपोर्ट
कोण्डागांव ! राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार दिनांक 13.09.2025 को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव, किरण चतुर्वेदी के मार्गदर्शन एवं उनकी उपस्थिति में कोण्डागांव न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। उक्त प्रकरण में आज दिनांक 13.09. 2025 को अधिनिर्णय पारित किया गया जिसमें मोटर दुर्घटना में पीड़ित को आई चोंटो की क्षतिपूर्ति हेतु कुल 09 लाख 20 हजार रूपये दिलाए जाने हेतु एक आवेदन अनावेदकगण के विरूद्ध मोटर दुर्घटना दावाधिकरण कोण्डागांव के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसमें प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोण्डागांव, किरण चतुर्वेदी एवं अधिवक्ता के द्वारा 02 बीमा कम्पनी के बीच समझौता कर पीड़ित पक्ष को 9 लाख 20 हजार रूपये का मुआवजा राशि देकर अवार्ड पारित किया गया साथ ही प्रकरण में सफलतापूर्वक राजीनामा किये जाने पर पौधा वितरण कर सम्मानित किया गया।








