कोण्डागांव से बन्नूराम यादव की रिपोर्ट
म्युल खाता धारक 02 आरोपियों को किया गिरफ्तार।
आरोपियों के म्यूल खाता में किया गया था कुल राशि 7209424.00 रूपये की अवैध ट्रांजैक्शन।
आरोपी का नाम-01. परमेश मरकाम पिता स्व0 चैतुराम मरकाम उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम रांधना देवहरदुली थाना फरसगांव जिला कोण्डागांव छ0ग0
- दसरू कांगे पिता सनउ कांगे उम्र 18 वर्ष निवासी ग्राम चांदाबेड़ा थाना बड़े डोंगर जिला कोण्डागांव छ0ग0।
जप्त सामाग्री:- 01. BMW bike – 01 नग किमती 300000/-रूपये। - सैमसंग कंपनी का लैपटाप- 01 नग किमती 40000/-रूपये।
- एप्पल कंपनी का आईफोन मोबाईल – 02 नग किमती 170000/- रूपये।
- सैमसंग अल्ट्रा मोबाईल – 01 नग किमती 130000/- रूपये।
- मोटोरोला कंपनी का मोबाईल – 01 नग किमती 30000/- रूपये।
- विवो कंपनी का मोबाईल – 01 नग किमती 30000/- रूपये।
- सिलपैड – 07 नग, पासबुक – 09 नग, चेक बुक – 03 नग, एटीएम कार्ड- 13 नग विभिन्न बैंकों का जुमला अनुमानित किमत 700000/-रूपये।
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कोण्डागांव ! मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि सायबर सेल कोण्डागांव से सायबर धोखाधड़ी करने के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि भारत सरकार गृृह मंत्रालय(14C MHA) द्वारा संचालित भारतीय सायबर अपराध पोर्टल के माध्यम से म्यूल अकाउंट धारक के विरुद्ध कार्यवाही हेतु सायबर सेल कोण्डागांव का प्रतिवेदन प्रथम दृृष्टया में कुल 7209424.00 रुपये अवैध रूप से ट्रांजेक्शन कर साइबर धोखाधड़ी करने का अपराध घटित होना पाये जाने पर दिनांक 25.09.2025 को थाना कोण्डागांव में अपराध क्रमांक 322/2025 धारा 317 (2) 317, (5), 3(5) बीएनएस के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
मामले के गंभीरता को देखते हुये श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री वाय- अक्षय कुमार भा0पु0से0 के निर्देशन में अति0 पुलिस अधीक्षक श्री कौशलेन्द्र देव पटेल के मार्गदर्शन एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कोण्डागांव श्री रूपेश कुमार के पर्यवेक्षण में तत्काल थाना कोण्डागांव एवं सायबर की विशेष टीम तैयार कर विवेचना किया गया। सेंट्रल बैंक कोण्डागांव से संचालित खाता नंबर 5660383552 के विरूद्ध सायबर पुलिस पोर्टल में भारत के विभिन्न राज्यों के कुल 41 स्थानों से शिकायत दर्ज कराया गया है उक्त खाता का ट्रांजेक्शन डिटेल का अवलोकन करने पर कुल 7209424.00 रुपये का अवैध ट्रांजेक्शन हुआ है।
प्रकरण विवेचना के दौरान सेंट्रल बैंक कोण्डागांव के खाता नंबर 5660383552 के धारक लोकेश हिरवानी, कामेश्वर नाग के नाम से आरोपी 01. रविकांत साहू पिता श्री रमेश कुमार साहू उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम सरोना थाना सरोना जिला कांकेर छ0ग0 एवं 02. चंद्रशेखर नायक पिता राकेश कुमार नायक उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम सरोना थाना सरोना जिला कांकेर छ0ग0 के द्धारा खाता खोलकर कम समय में अधिक धन अर्जित करने बेईमानी पूर्वक अवैध लाभ कमाने हेतु म्यूल खाता का प्रयोग कर ट्रांजेक्शन किया गया है। आरोपियों के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाये जाने से दिनांक 07.10.2025 को गिरफ्तार कर पूर्व में जेल परिरूद्ध किया गया है एवं अन्य आरोपियों की पता साजी की जा रही थी जिस दौरान प्रकरण के अन्य आरोपी परमेश मरकाम पिता स्व0 चैतुराम मरकाम उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम रांधना देवहरदुली थाना फरसगांव जिला कोण्डागांव छ0ग0, 02. दसरू कांगे पिता सनउ कांगे उम्र 18 वर्ष निवासी ग्राम चांदाबेड़ा थाना बड़े डोंगर जिला कोण्डागांव छ0ग0 के द्वारा कम समय में अधिक धन अर्जित करने बेइमानी पूर्वक अवैध लाभ कमाने हेतु म्यूल खाता का प्रयोग कर अवैध ट्रांजैक्शन कर पैसा कमाया गया है। उक्त पैसा से एक BMW bike, 02 नग आईफोन मोबाईल सहित 05 नग मोबाईल, 01 नग लैपटाप, खरीदना बताये आरोपियों के कब्जे से पासबुक, एटीएम कार्ड आदि कुल अनुमानित किमत 700000/-(सात लाख रूपये) को जप्त कर आरोपियों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाये जाने से एवं आरोपियों के द्वारा अपराध घटित करना स्वीकार करने से दिनांक 23.10.2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल परिरूद्ध किया गया। प्रकरण में सम्मिलित अन्य आरोपियों का पतासाजी किया जा रहा है।
उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी कोण्डागांव निरीक्षक टामेश्वर चौहान , उप निरीक्षक गुलाब सिंह टण्डन, आरक्षक हरविन्द दर्रो, विष्णु मरई एवं सायबर टीम से प्र.आर. अजय बघेल, राजेश मनहर, रितुराज सिंह का विशेष योगदान रहा है।








