Buy Advt. Space

हाईकोर्ट: I Love You कहना, हाथ पकड़ना महिला मर्यादा उल्लंघन

By

बिलासपुर।छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महिलाओं की गरिमा और सम्मान को लेकर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि किसी महिला का हाथ पकड़कर उसे खींचना और ‘I Love You’ कहना उसकी मर्यादा का उल्लंघन है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में किसी युवती के साथ इस तरह का व्यवहार अत्यंत आपत्तिजनक है।

न्यायमूर्ति नरेश कुमार चंद्रवंशी की टिप्पणी

यह टिप्पणी जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी ने आरोपी की दोषसिद्धि के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई के दौरान की। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की हरकतें सामाजिक मर्यादाओं के खिलाफ हैं और महिलाओं की स्वतंत्रता व सम्मान को ठेस पहुंचाती हैं।

19 वर्षीय आरोपी को IPC और POCSO में मिली थी सजा

मामले में आरोपी की उम्र घटना के समय 19 वर्ष थी। उस पर आरोप था कि उसने स्कूल से लौट रही नाबालिग छात्रा का हाथ पकड़कर खींचा और ‘I Love You’ कहा। इस पर निचली अदालत ने आरोपी को आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी मानते हुए तीन साल की सजा सुनाई थी।

2019 में रायगढ़ में हुई थी घटना

यह घटना 28 नवंबर 2019 को रायगढ़ जिले के भूदेवपुर थाना क्षेत्र में हुई थी। स्कूल से लौट रही छात्रा के साथ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज की गई थी। इसके बाद मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट रायगढ़ में चला, जहां आरोपी को दो अलग-अलग धाराओं में तीन-तीन साल की सजा दी गई।

हाईकोर्ट ने सजा में की कमी

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पीड़िता की उम्र प्रमाणित नहीं हो पाने के कारण कोर्ट ने पॉक्सो से संबंधित धाराओं में राहत देते हुए आरोपी की सजा को घटाकर एक वर्ष कर दिया।

महिलाओं की गरिमा पर सख्त संदेश

हालांकि सजा में राहत दी गई, लेकिन हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया कि महिला की सहमति के बिना किसी भी तरह का शारीरिक या आपत्तिजनक व्यवहार कानूनन अपराध है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता।

Leave a Comment