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बिना मान्यता एडमिशन विज्ञापन पर हाईकोर्ट सख्त, 5 स्कूलों को नोटिस

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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने बिना मान्यता वाले स्कूलों द्वारा एडमिशन के विज्ञापन जारी करने के मामले में सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को इस मामले में पर्सनल एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही संबंधित पांच स्कूलों को भी पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी किया गया है।

मामले की सुनवाई High Court of Chhattisgarh में मुख्य न्यायाधीश Ramesh Sinha और न्यायमूर्ति Ravindra Kumar Agrawal की डिवीजन बेंच में हुई।

यह सुनवाई जनहित याचिका (WPPIL No. 22/2016) में इंटरवीनर विकास तिवारी द्वारा उठाए गए मुद्दों पर की गई। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुराने आदेशों के पालन की स्थिति पर भी रिपोर्ट तलब की है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि बिना मान्यता के स्कूलों द्वारा एडमिशन के विज्ञापन जारी करना नियमों का उल्लंघन है और इस पर संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा गया है। मामले की अगली सुनवाई में विभाग को विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करनी होगी।

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