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जालबांधा: शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण पर प्रशासन सख्त, तीन दिन में हटाने का नोटिस

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खैरागढ़ से रवि गहने की रिपोर्ट

खैरागढ़ !खैरागढ़ विकासखंड के ग्राम जालबांधा में शासकीय मिडिल स्कूल और महाविद्यालय परिसर से सटे खसरा नंबर 602/2 की शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण कार्य का मामला सामने आया है। यह भूमि जल भराव क्षेत्र के रूप में दर्ज है, जहां ग्रामवासी मुकेश वर्मा पिता प्रहलाद वर्मा द्वारा अवैध रूप से कांप्लेक्स का निर्माण कराया जा रहा है।

इस निर्माण के कारण विद्यालय परिसर में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे छात्रों और शिक्षकों को आवागमन में परेशानी हो रही है। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला के प्रधान पाठक श्री रामानंद अंत्युक्त ने इस मामले में जल निकासी की मांग करते हुए अनुविभागीय अधिकारी को पत्र भी भेजा है।

ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती संतोषी जयराम वर्मा एवं सचिव श्री दुलार कोसरे ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 16 जून को राजस्व अमले की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण, पंचनामा और स्थान लक्षण की कार्यवाही कराई। तहसील प्रशासन ने अतिक्रमणकर्ता को तीन दिनों के भीतर अवैध निर्माण हटाने का नोटिस जारी किया है।

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि निर्माण निर्धारित समय सीमा में नहीं हटाया गया तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 56 (1)(2) के तहत विधिसम्मत कार्रवाई कर निर्माण को राजसात घोषित किया जाएगा और संबंधित व्यक्ति को कानूनन उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

सरपंच प्रतिनिधि श्री जयराम वर्मा ने स्पष्ट किया कि यह भूमि पंचायत की सर्वसहमति से जनहित योजनाओं के लिए सुरक्षित रखी गई है और अवैध कब्जे को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंचायत ने चेताया है कि यदि आदेश की अवहेलना की गई तो कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

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